AAP विधायक को कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा, दलित महिला से की थी बदसलूकी

Majinder singh Lalpura
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Dalit Woman Assault Case: हाल ही में पंजाब से एक खबर सामने आई है. जहाँ आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा (Manjinder Singh Lalpura) ने एक दलित महिला के साथ मारपीट और छेड़छड़ा करी है. जिसके बाद इस मामले को लगभग 12 साल बीत जाने के बाद कोर्ट (Court) ने अब अपना फैसला सुनाया है और मनजिंदर सिंह लालपुरा को 4 साल की सजा सुनाई साथ ही 50 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है. तो चलिए आपको इस लेख में पूरे मामले के विस्तार से बातते हैं.

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AAP विधायक को 4 साल की सजा

दलितों से जुड़ी खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं, जहाँ खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा (MLA Manjinder Singh) एक दलित महिला से छेड़छाड़ के दोषी पाए गए हैं। आप विधायक पर आरोप है कि 2013 में एक शादी समारोह में शामिल होने के दौरान मनजिंदर सिंह ने अनुसूचित जाति की एक महिला को न सिर्फ़ अश्लील इशारे किए, बल्कि उसके साथ मारपीट भी की वही दलित महिला के साथ उत्पीड़न करने के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक को 4 साल की सजा सुनाई गई है.

दरअसल, तरनतारन जिला अदालन ने खडूर साहिब से आप के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 12 साल पुराने एक मामले में चार साल की सजा सुनाई है. यह मामला एक दलित महिला के साथ मारपीट और छेड़छाड़ से जुड़ा हुआ है. जहाँ एक दलित लड़की के साथ तब छेड़छाड़ हुई थी जब वो 3 मार्च 2013 को गांव उस्मान निवासी हरबिंदर कौर उस्मान अपने पिता कश्मीर सिंह व अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ पंजाब इंटरनेशनल पैलेस में एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी, तभी वहां मौजूद टैक्सी चालकों ने हरबिंदर कौर उस्मान के साथ छेड़छाड़ की जिसके बाद महिला ने इस ममाले की शिकायत दर्ज करवाई थी.

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आरोपियों को चार-चार साल कैद

मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार अदालत ने लालपुरा सहित सात आरोपियों को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई, जबकि तीन अन्य आरोपियों को एक-एक साल की कैद हुई. अदालत ने सभी दोषियों पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और पीड़िता को कानून अनुसार मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है. सजा सुनाए जाने के बाद पीड़िता ने कहा कि लंबे समय बाद उसे न्याय मिला है. उसने कहा कि इस मुकाम तक पहुंचने में 12 साल लग गए, लेकिन आखिरकार दोषियों को उनके अपराध की सजा मिली है.

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