Pilibhit news: हाल ही में उत्तर प्रदेश (UP) के बरेली से एक खबर सामने आई है। जहाँ एक एक नाबालिक दलित लड़की के साथ हुई रेप की घटना के बाद आखिरकार 10 साल के बाद आरोपियों को पोक्सो कोर्ट द्वारा आरोपियों को सजा सुनाई जहाँ रेपिस्ट को 20 साल की सजा हुई है और आरोपी महिला को 10 साल की सजा सुनाई गयी है। तो चलिए आपको इस लेख में पुरे मामले के बारे में विस्तार से बताते हैं।
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10 साल बाद हुई आरोपी को 20 साल की सजा
दलितों पर अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर पहुंच गया है और हर दिन दलित महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इससे जुड़ी कोई न कोई खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। ऐसा ही दलित उत्पीड़न का एक मामला यूपी के बरेली से सामने आया है। जहां एक नाबालिक दलित लड़की के साथ बलात्कार के मामले में 25 साल के आरोपी को स्पेशल पोस्को कोर्ट (POCSO Court) ने 20 साल की सजा सुनाई गई है।
इतना ही नहीं इस आरोप में पीड़िता को बरगलाने वाली एक 35 साल की महिला को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। दरअसल ये मामला पीलीभीत (Pilibhit) जिले का है, जहां 18 मई 2018 को 35 साल की कौशल्या देवी, 15 साल की नाबालिक दलित बच्ची को अपने साथ ये कह कर ले गई कि उसे शौच के लिए जाना है।
नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म
पीड़िता और कौशल्या देवी गन्ने के खेतों के पास पहुंचे तो आरोपी विपिन जो कि उस वक्त 18 साल का था, पहले से ही घात लगातार बैठा था। कौशल्या देवी पीड़िता को गार्ड करने के लिए छोड़ कर खेतों में चली गई तभी आरोपी ने पीड़िता को धर दबोचा और गन्ने के खेत में लेकर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने लोक लाज के डर से किसी को कुछ नहीं बताया लेकिन जब उसकी हालात बिगड़ी तो उसने अपनी मां को सबकुछ बता दिया, जिसके बाद विपिन और कौशल्या देवी दोनो के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया।
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पीड़िता को मिला न्याय मिला
वही मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकरी के अनुसार करीब 7 सालों बाद पीड़िता को न्याय मिला और पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को वीपिन को 20 साल की सजा और 1 लाख रूपय जुर्माना लगाया है और कौशल्या देवी को 10 साल की सजा सुनाई है साथ ही 50 हजार रूपय जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि अगर जुर्माना की रकम नहीं दी जाती तो विपिन की 6 महीने और कोशल्या देवी की 3 महीने की सजा बढ़ा दी जायेगी।