By: Shikha Mishra

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जानें क्या होती है जीरो FIR...

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जीरो एफआईआर यानि की एक ऐसी First Information Report, जो अब से पीड़ित भारत के किसी भी हिस्से में कर सकता है..

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भले ही अपराध किसी और थाना क्षेत्र में हुआ हो, इसके लिए  किसी भी पुलिस स्टेशन में पहली एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है...

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लेकिन आईपीसी में एफआईआर  FIR उसी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाती थी जहां घटना हुई हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा...

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जीरो एफआईआर में केवल शिकायत दर्ज की जाती है, अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं होती।

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वहीं जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद शुरुआत जांच करने के बाद 15 दिनों के अंदर जीरो एफआईआर को मूल जूरिडिक्शन, यानी जहां क्राइम हुआ है।

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उससे जुड़े पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके बाद उस मामले की आगे की कार्यवाई की जाती है।

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वहीं विक्टिम को FIR की कॉपी भी दी जायेगी.. जीरो एफआईआर क्राइम एंड

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क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम एप्लिकेशन (CCTNS) के तहत  भारत के हर पुलिस स्टेशन में लागू किया गया है।