दलित महिला से मारपीट और छेड़छाड़ मामले में AAP विधायक दोषी करार

Manjinder Singh Lalpura
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Dalit Woman Assault Case: हाल ही में पंजाब से एक खबर सामने आई है। जहाँ आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा ने एक दलित महिला के साथ मारपीट और छेड़छड़ा करी है। जिसके बाद पीड़ित महिला ने इस मामले की शिकायत करी थी। लेकिन पुलिस वालो ने इस मामले को 12 साल लटकाये रखा लेकिन कोर्ट ने अब अपना फैसला सुनाया है। तो चलिए आपको इस लेख में पूरे मामले के विस्तार से बातते हैं।

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दलित महिला के साथ मारपीट और छेड़छाड़

दलितो से जुड़ी खबर अकसर सामने आती रहती  से है, जहां एक दलित महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा (Manjinder Singh Lalpura) को दोषी पाया है। आप विधायक (MLA) पर आरोप है कि 2013 में एक शादी समारोह में शामिल होने के दौरान मनजिंदर सिंह ने एक अनुसूचित जाति की महिला के न केवल अश्लील हरकत की बल्कि उसके साथ मारपीट भी की थी।

एडिशनल सेशन जज तरनतारन प्रेम कुमार  ने पुलिस को आदेश दिए है कि तुरंत आप विधायक को गिरफ्तार किया जाये, और सजा का एलान 12 सितंबर को होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 मार्च 2013 को हुई थी। दलित युवती उस समय 19 वर्ष की थी और अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में गई हुई थी, लेकिन तभी रास्ते में कुछ टैक्सी ड्राइवरों ने युवती के साथ छेड़छाड़ की, विरोध करने पर पीड़िता और उसके परिवार के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई थी जिसका वीडियो social मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और अधिकारियों को महिला के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।

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कोर्ट ने दिया हिरासत में लेने आदेश 

लेकिन पुलिस ने इस मामले को 12 साल लटकाये रखा, जिसके बाद मनजिंदर सिंह लालपुरा को आम आदमी पार्टी का टिकट मिला और वो विधायक बन गये, लेकिन पावर मिलने के साथ उनके गुनाह भी दुनिया के सामने आ गए है। कोर्ट ने तुरंत आप विधायक और उनके साथियों को हिरासत में लेने के आदेश दिए है। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है।  इसके अलावा, अधिवक्ता अमित धवन ने बताया कि 12 आरोपियों में से एक, परमजीत सिंह की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई जिसमे से 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकि अन्य 3 लोगों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

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