क्या कहती है BNS की धारा 195, जानें इससे जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बातें

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BNS Section 195 in Hindi: भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 195 उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो किसी गैरकानूनी जमावड़े को तितर-बितर करने, दंगा या मारपीट को दबाने के प्रयास में लोक सेवकों पर हमला करते हैं, बाधा डालते हैं या उन्हें धमकाते हैं। तो चलिए आपको इस लेख में बताते हैं कि ऐसा करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है और बीएनएस (Bhaarateey dand sanhita) में व्यभिचार के बारे में क्या कहा गया है।

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धारा 195 क्या कहती है? BNS Section 195 in Hindi

जैसा कि आप जानते हैं कि अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग अधिनियम और दंड हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीएनएस की धारा 195 क्या कहती है, अगर नहीं तो आइए जानते हैं। बीएनएस (BNS) की धारा 195, यह धारा लोक व्यवस्था बनाए रखने और लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधाओं से बचाने के लिए लागू की गई है।

वही इस धारा के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को इस अपराध के लिए तीन साल तक की जेल और ₹25,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस धारा का मुख्य उद्देश्य लोक सेवकों को हिंसा या बाधा के भय के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अनुमति देना है।

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बीएनएस धारा 195 की महतवपूर्ण बातें  

  • यदि कोई व्यक्ति किसी गैरकानूनी जमावड़े को तितर-बितर करने, या दंगा या मारपीट को दबाने के प्रयास में किसी लोक सेवक पर हमला करता है, बाधा डालता है, या उसके कर्तव्यों के निर्वहन में आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो यह एक अपराध है।
  • धमकी देना या हमला करने का प्रयास करना भी एक अपराध है।
  • किसी लोक सेवक पर हमला करने की धमकी देना, बाधा डालने का प्रयास करना, या आपराधिक बल प्रयोग करने की धमकी देना भी इस धारा के तहत दंडनीय है।

बीएनएस धारा 195 की सजा 

इसके अलवा आपको बता दें कि धारा (Section) 195 के तहत दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान है कि अगर दोषी ने हमला, बाधा या बल प्रयोग किया तो उसे तीन वर्ष तक का कारावास या ₹25,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

वही अगर धमकी या प्रयास किया गया तो एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसके अलवा आपको बता दें, यह धारा दंगों और गैरकानूनी सभाओं जैसी गंभीर परिस्थितियों में लोक सेवकों की रक्षा करने में मदद करती है, जिससे वे बिना किसी भय के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।

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