BNS Section 205 in Hindi: भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 205, उन लोगों को दंडित करती है जो कपटपूर्ण इरादे से किसी लोक सेवक (सरकारी कर्मचारी) की वर्दी या टोकन (पहचान चिह्न) पहनते हैं या रखते हैं ताकि किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाया जा सके कि वह लोक सेवक है। तो चलिए आपको इस लेख में बताते हैं कि ऐसा करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है और बीएनएस (Bhaarateey dand sanhita) में व्यभिचार के बारे में क्या कहा गया है।
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धारा 205 क्या कहती है? BNS Section 205 in Hindi
जैसा कि आप जानते हैं कि अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग अधिनियम और दंड हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीएनएस की धारा 205 क्या कहती है, अगर नहीं तो आइए जानते हैं। बीएनएस (BNS) की धारा 205, आपराधिक धमकी या धोखाधड़ी से लोक सेवक का रूप धारण करने के अपराध को परिभाषित करती है और इसके लिए दंड का प्रावधान करती है। यह कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है।
बीएनएस धारा 205 की महतवपूर्ण बातें
- यह धारा ऐसे व्यक्ति को दंडित करती है जो लोक सेवक नहीं है, लेकिन लोक सेवक की वर्दी या प्रतीक चिन्ह (जैसे पहचान पत्र) धारण करता है ताकि लोग उसे लोक सेवक समझें। उदाहरण के लिए, पुलिस की वर्दी पहनकर किसी को धोखा देना या आयकर अधिकारी का रूप धारण करके धोखाधड़ी से पैसे लेना आदि।
- यह आवश्यक है कि व्यक्ति का कपटपूर्ण इरादा हो, अर्थात वह छद्म नाम धारण करके लोगों को धोखा देना चाहता हो। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ करने के लिए बाध्य करना है जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, या उसे ऐसा कुछ करने से रोकना है जिसे करने का वह कानूनी रूप से हकदार है
- इस धारा का मुख्य उद्देश्य जनता के साथ धोखाधड़ी को रोकना और सरकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना है
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बीएनएस धारा 205 की और सजा
इसके अलवा आपको बता दें कि धारा (Section) 205 के तहत दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान है कि अपराध के दोषी पाए जाने पर, इस अपराध के लिए तीन महीने तक की कैद, पाँच हज़ार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जनता के साथ धोखाधड़ी को रोकना और सरकारी संस्थाओं में विश्वास बनाए रखना है।