Saharanpur News: 19 साल के दलित छात्र के चेहरे पर मार दी गोली! भीम आर्मी और दलित नेताओं ने की है कार्रवाई की मांग

Saharanpur Student die
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Saharanpur news: हाल ही में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक दिल दहला देने (Shocking) वाली घटना सामने आई है, जिसमें 19 वर्षीय दलित छात्र (Dalit Student) आशुतोष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना शनिवार 24 मई 2025 को नागलोई थाना क्षेत्र में गागलहेड़ी-देवबंद हाईवे पर एक कॉलेज के बाहर उस समय हुई, जब आशुतोष बी. फार्मेसी की परीक्षा देकर बाहर निकला था। तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आइए आपको इस मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं।

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जानें क्या है पूरा मामला?

सहारनपुर जिले के नागल क्षेत्र में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई जब एक बी फार्मा के छात्र आशुतोष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान थाना भवन क्षेत्र के खियावड़ी गांव निवासी 19 वर्षीय आशुतोष के रूप में हुई है। आशु देवभूमि महाविद्यालय का छात्र था और परीक्षा देने नागल के इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय में आया था, जहां उसका सेंटर बना था।  मीडिया रिपोर्ट्स रिपोर्टों के अनुसार, 5-6 नकाबपोश हमलावरों ने आशुतोष और उसके दोस्त आर्यन मलिक पर लाठियों से हमला किया। जब अन्य छात्रों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो हमलावरों में से एक ने गोली चला दी, जो आशुतोष के चेहरे पर लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। आर्यन मलिक का इलाज चल रहा है।

इस घटना के बाद भीम आर्मी और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से इस घटना पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारी रोहित सिंह साजवान ने बताया कि शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि यह आपसी रंजिश थी। उन्होंने कहा कि आशुतोष ने अपने दोस्त को बचाने के प्रयास में उसे मार डाला। पुलिस सभी दस्तावेजों की जांच कर रही है।

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SC/ST अधिनियम की धारा तहत केस दर्ज

आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में सहारनपुर निवासी उदित रोडे और आयुष कुमार नामक दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। घटना में इस्तेमाल की गई कार और हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं, साथ ही अन्य हमलावरों की तलाश जारी है। पुलिस ने 6-7 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 191(2), 191(3) (दंगा), 103 (हत्या), 109 (हत्या का प्रयास), एससी/एसटी एक्ट (SC-ST act) की धारा 3(2)(5) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है।

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