गुजरात में दलित युवक की संदिग्ध मौत, क्या कपड़ों को लेकर हुई हत्या?

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Gujarat crime news: हाल ही में गुजरात में दलितों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव की कई खबरें आई हैं, जिनमें “अच्छे कपड़े पहनने” या “उच्च जाति” के लोगों की तरह कपड़े पहनने के कारण मारपीट की गयी ये मारपीट मौत में बदल गयी  हैं. तो चलिए आपको इस लेख में पूरे मामले के बारे विस्तार से बताते हैं.

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अच्छे कपड़े पहनने दलित युवक की मौत की वजह 

हाल ही में (जुलाई 2025 में) एक ऐसी ही घटना सामने आई है जहाँ बनासकांठा जिले के 19 वर्षीय दलित युवक महेंद्र कलाभाई परमार ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. कथित तौर पर “उच्च जाति के लोगों की तरह कपड़े पहनने” के कारण पाँच उच्च जाति के लोगों ने उसकी पिटाई की और उसे अपमानित किया. परिवार का दावा है कि इस अपमान और मारपीट के कारण महेंद्र ने कुएँ में कूदकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.

दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकरी के अनुसार दलित युवक को पाँच ऊँची जाति के लोगों ने कथित तौर पर उसकी पिटाई की और उसे अपमानित किया क्योंकि उसने ऊँची जाति के लोगों जैसे कपड़े पहने थे. वही पीड़ित की पहचान वाव तालुका के वासरदा गाँव निवासी महेंद्र कलाभाई परमार के रूप में हुई है. वह 10 जुलाई को अपने घर गाँव से लापता हो गया था. जिसके बाद उसका शव 12 जुलाई को गाँव के एक कुएँ से बरामद हुआ.  जिसके बाद स्थनीय लोगो ने पीड़ित युवक के घरवालो इस की सूचना दी. वही इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है.

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पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज

जिसके बाद मृतक दलित युवक  महेंद्र के चाचा बिजलभाई परमार की शिकायत पर वाव पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है. शिकायत के अनुसार, ग्राम पंचायत कार्यालय के पास पाँच लोगों ने महेंद्र की पिटाई की और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। आरोपियों की पहचान खेताभाई रबारी, सेंधाभाई रबारी, रुदाभाई रबारी, अमराभाई रबारी और लाखाभाई रबारी के रूप में हुई है. वही इस घटना को लेकर मृतक के परिवार का आरोप है कि आरोपियों ने महेंद्र के कपड़ों पर आपत्ति जताई थी, जो उनके समुदाय के लोग पहनते हैं. परिवार के सदस्यों का कहना है कि इस अपमान और मारपीट से आहत होकर महेंद्र ने कुएँ में कूदकर आत्महत्या कर ली.

वही स्थनीय  पुलिस का संज्ञान लेते हुए  पांचों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. वही पुलिस प्रभारी ने इस घटना को लेकर मृतक के परिवार को आश्वासन दिया है कि नानाले की गहनता से जांच चल रही है. जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जायेगा.

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