क्या कहती है BNS की धारा 118,जानें महत्वपूर्ण बातें

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BNS Section 118 in Hindi:  बीएनएस की धारा 118 भारतीय न्याय संहिता  खतरनाक हथियारों या साधनों द्वारा स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित है। तो चलिए जानते  हैं ऐसा करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है और बीएनएस में व्यभिचार के बारे में क्या कहा गया है।

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धारा 118 क्या कहती है? BNS Section 118 in Hindi

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (BNS) की धारा 118  खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुँचाने या गंभीर चोट पहुँचाने से संबंधित है। यह धारा उन मामलों को कवर करती है जहाँ कोई व्यक्ति खतरनाक हथियारों या साधनों का उपयोग करके किसी को चोट पहुँचाता है। धारा 118(2) गंभीर चोट पहुँचाने के मामलों को कवर करती है।

बीएनएस (BNS) धारा 118 (1) –  जो कोई भी व्यक्ति किसी खतरनाक हथियार या साधन का उपयोग करके स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है, उसे तीन साल तक की कैद या 20,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

बीएनएस (BNS) धारा 118 (2) – यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को किसी भी खतरनाक हथियार या साधन का उपयोग करके स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाता है, जिससे पीड़ित का जीवन खतरे में पड़ जाता है, तो उसे एक साल तक की कैद या जुर्माना से दंडित किया जाएगा।

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बीएनएस धारा 118 की मुख्य बातें

  • इस धारा के तहत “खतरनाक हथियार” में ऐसी कोई भी वस्तु शामिल है जिसका उपयोग हथियार के रूप में किया जा सकता है और जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर चोट लगने की संभावना हो। उदाहरणों में चाकू, बंदूक, लाठी, कुल्हाड़ी, तलवार, एसिड या कोई विस्फोटक पदार्थ शामिल हैं।
  • यह धारा तभी लागू होती है जब चोट जानबूझकर और अपनी इच्छा से पहुँचाई गई हो।
  • गंभीर चोट वह होती है जिससे किसी व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है।

बीएनएस धारा 118 उदाहरण

  • बीएनएस धारा 118 उदाहरण कुछ इस तरह से है कि…अगर कोई व्यक्ति चाकू से किसी को चोट पहुँचाता है, तो यह धारा 118(1) के अंतर्गत आएगा।
  • अगर कोई व्यक्ति किसी खतरनाक रसायन का उपयोग करके किसी को गंभीर चोट पहुँचाता है, तो यह धारा 118(2) के अंतर्गत आएगा।

जानिए बीएनएस धारा 118 सजा का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 118 के तहत मिलाने वाली सजा कुछ इस तरह से है कि…धारा 118 के तहत अपराध गैर-जमानती माने जाते हैं, जिसका अर्थ है कि अभियुक्त को जमानत का स्वतः अधिकार नहीं होता है। जमानत अदालत के विवेक पर निर्भर करती है।

धारा 118(2) के तहत गंभीर चोट पहुँचाने पर सजा की अवधि काफी अधिक है, जिसमें आजीवन कारावास भी शामिल है, जो अपराध की गंभीरता को दर्शाता है।

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