BNS धारा 136: गंभीर उकसावे पर हमला, जानिए क्या है प्रावधान

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BNS Section 136 in Hindi: भारतीय न्याय संहिता (BNS) धारा 136 “गंभीर उकसावे पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग” से संबंधित है। यह धारा उन मामलों से संबंधित है जहां कोई व्यक्ति गंभीर और अचानक उकसावे के कारण किसी अन्य व्यक्ति पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है। तो चलिए जानते  हैं ऐसा करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है और बीएनएस में व्यभिचार के बारे में क्या कहा गया है।

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धारा 136 क्या कहती है? BNS Section 136 in Hindi

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 136  गंभीर और अचानक उकसावे के कारण किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति गंभीर उकसावे के कारण किसी अन्य व्यक्ति पर हमला करता है, तो उसे एक महीने तक की साधारण कैद, एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

बीएनएस धारा 136 की मुख्य बातें

  • इस धारा के तहत अपराध तब होता है जब हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए गंभीर और अचानक उकसावे के जवाब में किया जाता है।
  • यह एक गैर-संज्ञेय अपराध है, जिसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ़्तारी नहीं कर सकती।
  • यह एक ज़मानती अपराध है, जिसका मतलब है कि आरोपी को ज़मानत मिल सकती है। कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है।

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बीएनएस धारा 136 उदाहरण 

बीएनएस (BNS) धारा 136 उदाहरण कुछ इस तरह से है कि…उदाहरण 1– अचानक गुस्सा और शारीरिक हमला

मान लीजिए अमित और सुमित किसी पार्टी में बहस कर रहे थे। बहस के दौरान सुमित ने अमित के मृतक माता-पिता के बारे में बेहद अपमानजनक और भद्दी टिप्पणी की, जिससे अमित अपना आपा खो बैठा और अचानक गुस्सा हो गया। गुस्से में आकर अमित ने सुमित को जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे सुमित का चश्मा गिर गया और उसे मामूली चोटें आईं।

बीएनएस धारा 136 का प्रयोग: इस मामले में अमित का थप्पड़ सुमित द्वारा दिए गए “गंभीर और अचानक उकसावे” का सीधा परिणाम था। हालाँकि अमित ने आपराधिक बल का प्रयोग किया, लेकिन यह उकसावे के कारण था। इसलिए, अमित को बीएनएस धारा 136 के तहत दंडित किया जा सकता है, जिसमें एक महीने तक की साधारण कैद या ₹1,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

उदाहरण 2: बहस हाथापाई में बदल गई

वही दो पड़ोसी, राजेश और सुरेश, अक्सर अपनी पार्किंग को लेकर झगड़ते थे। एक दिन सुरेश ने जानबूझकर अपनी कार राजेश की कार के सामने खड़ी कर दी, जिससे राजेश को घर से निकलने में देर हो गई। जब राजेश ने सुरेश से इस बारे में पूछा, तो सुरेश ने राजेश को धक्का दिया और उसे “मूर्ख” और “लापरवाह” कहा। दूसरी ओर, सुरेश के दुर्व्यवहार और धक्का-मुक्की से उत्तेजित होकर राजेश ने सुरेश को जोर से धक्का दिया, जिससे सुरेश दीवार से टकरा गया और उसे मामूली खरोंचें आईं। इस प्रकार, बीएनएस की धारा 136 राजेश पर लागू की जा सकती है।

आपको बता दें, इस धारा की तहत मिलने वाला दंड कुछ इस प्रकार से है… कि धारा 136 बीएनएस के तहत दोषी पाए जाने पर अपराधी को एक महीने तक का साधारण कारावास हो सकता है। ₹1,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर (कारावास और जुर्माना) दोनों हो सकते हैं।

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