क्या कहती है BNS की धारा 139,जानें महत्वपूर्ण बातें

BNS Section 139, BNS Section 139 in Hindi
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BNS Section 139 in Hindi: भारतीय न्याय संहिता (BNS) धारा 139 यह धारा बच्चों का अपहरण करने और उन्हें भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करने जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित है। इस धारा में बच्चों के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। तो चलिए जानते  हैं ऐसा करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है और बीएनएस में व्यभिचार के बारे में क्या कहा गया है।

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धारा 139 क्या कहती है? BNS Section 139 in Hindi

बीएनएस की धारा 139 (BNS) बच्चों के अपहरण और दुर्व्यवहार से संबंधित है, खासकर जब उनका इस्तेमाल भीख मांगने के लिए किया जाता है। यह धारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का अपहरण या अवैध रूप से हिरासत में रखना अपराध बनाती है, अगर इसका उद्देश्य बच्चे को भीख मांगने के लिए मजबूर करना है।

बीएनएस धारा 139 की मुख्य बातें

  • अपहरण या हिरासत प्राप्त करना: यह खंड उस व्यक्ति को दंडित करता है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का अपहरण करता है, या बच्चे को भीख मांगने के इरादे से उसके कानूनी अभिभावक के बिना बच्चे की हिरासत प्राप्त करता है।
  • यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को भीख मांगने के इरादे से अपंग करता है, तो उसे इस धारा के तहत और भी कठोर सजा दी जाती है।
  • अपहरण या हिरासत प्राप्त करना: भीख मांगने के इरादे से बच्चे का अपहरण या हिरासत प्राप्त करना कम से कम दस साल की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडनीय है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

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बीएनएस धारा 139उदाहरण 

बीएनएस (BNS) धारा 139 उदाहरण कुछ इस तरह से है कि…उदाहरण 1– एक व्यक्ति (अज्ञात) एक छोटे बच्चे (मान लीजिए 8 साल का) को उसके माता-पिता को बहला-फुसलाकर या डराकर अपहरण कर लेता है। वह बच्चे को एक बड़े शहर में ले जाता है और उसे भीड़-भाड़ वाले चौराहों या मंदिरों के बाहर भीख मांगने के लिए मजबूर करता है। वह बच्चे द्वारा एकत्र किए गए सभी पैसे अपने पास रख लेता है। यह बीएनएस की धारा 139 के तहत एक अपराध है, क्योंकि बच्चे को भीख मांगने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से अपहरण किया गया था।

उदाहरण 2 -एक गिरोह बच्चों का अपहरण करके उन्हें अलग-अलग रेलवे स्टेशनों या बस स्टैंड पर छोड़ देता है ताकि वे यात्रियों से पैसे मांग सकें। गिरोह के सदस्य बच्चों पर कड़ी नज़र रखते हैं और शाम को उनसे सारे पैसे वसूल लेते हैं। यह भी धारा 139 का खुला उल्लंघन है।

आपको बता दें, इस धारा की तहत मिलने वाला दंड कुछ इस प्रकार से है… कि धारा 139 यदि कोई व्यक्ति भीख मांगने के इरादे से बच्चे को अपंग करता है, तो वह कम से कम बीस साल की अवधि के कारावास से दंडनीय है, जिसे आजीवन कारावास (जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा) तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी जायेगा।

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