भारतीय न्याय संहिता की धारा 164: सेना के भगोड़ों को पनाह देना अपराध, क्या कहता है कानून?

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BNS Section 164 in Hindi: भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 164 “भगोड़े को शरण देने” से संबंधित है। यह धारा उन लोगों को भी शामिल करती है जो किसी सैन्य, नौसेना या वायु सेना के भगोड़े कर्मचारी को आश्रय, सहायता या शरण प्रदान करते हैं। इस अपराध के लिए दो साल तक की कैद या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। तो चलिए आपको इस लेख में बताते  हैं कि ऐसा करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है और बीएनएस में व्यभिचार के बारे में क्या कहा गया है।

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धारा 164 क्या कहती है? BNS Section 164 in Hindi

इस धारा में यह प्रावधान है कि जो कोई यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायु सेना का कोई अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक अपने पद से भाग गया है, ऐसे अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को शरण देगा, तो उसे दो वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

बीएनएस धारा 164 की मुख्य बातें

  • इस धारा का एक महत्वपूर्ण अपवाद है। यह प्रावधान उस स्थिति में लागू नहीं होता जहाँ भगोड़े को उसकी पत्नी ने आश्रय दिया हो। अर्थात्, यदि कोई सैनिक भगोड़ा हो और उसकी पत्नी उसे अपने घर में आश्रय देती है, तो पत्नी को इस धारा के तहत दंडित नहीं किया जाएगा।
  • यह एक संज्ञेय अपराध है, जिसका अर्थ है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है।
  • यह एक ज़मानती अपराध है, जिसका अर्थ है कि अभियुक्त को ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है।
  • इसकी सुनवाई किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है।
  • इस धारा का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बलों में अनुशासन बनाए रखना और भगोड़ों को दूसरों की मदद लेने से रोकना है, ताकि वे अपने कर्तव्यों से बच न सकें।
  • यह धारा पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में भी इसी तरह के प्रावधान के अंतर्गत आती थी। भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) उन नए आपराधिक कानूनों का हिस्सा है जिन्हें भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए लाया गया है।

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बीएनएस धारा 164 उदाहरण – BNS Section 164 Example

बीएनएस (BNS) धारा 164 उदाहरण कुछ इस तरह से है कि…उदाहरण 1 – सेना का एक जवान राजेश सादे कपड़ों में उसके दरवाजे पर आता है। राजेश रवि से कहता है कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है (अभिजन कर दिया) क्योंकि वह अब और दबाव नहीं झेल सकता। रवि, यह जानते हुए कि राजेश एक भगोड़ा है, उसे अपने घर में रहने देता है। वह उसे खाना और कुछ पैसे भी देता है ताकि राजेश पुलिस के चंगुल से बच सके।

इसके अलवा आपको बता दें कि धारा 162 के तहत दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान है कि इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर अपराधी को किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक बढ़ सकती है। इसके साथ ही, उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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