BNS Section 171 in Hindi: भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 171, “चुनावों पर अनुचित प्रभाव” से संबंधित है। यह धारा उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो धमकी देकर या किसी अन्य तरीके से चुनावों पर अनुचित प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आपको इस लेख में बताते हैं कि ऐसा करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है और बीएनएस (Bhaarateey dand sanhita) में व्यभिचार के बारे में क्या कहा गया है।
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धारा 171 क्या कहती है? BNS Section 171 in Hindi
बीएनएस धारा 171 की मुख्य बातें
- किसी उम्मीदवार या मतदाता, या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसमें उम्मीदवार या मतदाता का हित हो, कोई चोट (शारीरिक या मानसिक) पहुँचाने की धमकी देना।
- किसी उम्मीदवार या मतदाता को यह विश्वास दिलाना या ऐसा विश्वास दिलाने का प्रयास करना कि वह या कोई भी व्यक्ति, जिसमें उसका हित हो, दैवीय प्रकोप या आध्यात्मिक निंदा का भागी होगा।
- किसको अनुचित प्रभाव नहीं माना जाएगा? सार्वजनिक नीति की घोषणा या सार्वजनिक कार्रवाई का वादा। किसी कानूनी शक्ति का मात्र प्रयोग, यदि उसका उद्देश्य किसी चुनावी अधिकार में हस्तक्षेप करना नहीं है।
- यह एक असंज्ञेय और ज़मानती अपराध है।
- इसकी सुनवाई प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है।
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इसके अलवा आपको बता दें कि धारा 170 के तहत दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान है कि इस अपराध की सज़ा एक वर्ष तक की कैद या जुर्माना, या दोनों है। अगर यह केवल “उपचार” (मतदाताओं को रिश्वत के रूप में कुछ देना) का मामला है, तो केवल जुर्माना ही लगाया जा सकता है।