BNS Section 174 in Hindi: भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 174 चुनाव में अनुचित प्रभाव डालने या छद्मवेश धारण करने के अपराध से संबंधित है। यह धारा ऐसे व्यक्ति को सूचीबद्ध करती है जो चुनाव में अनुचित प्रभाव डालता है या किसी अन्य व्यक्ति का छद्मवेश धारण करके किसी व्यक्ति को अपने नाम से मतदान करने के लिए मजबूर करता है। ऐसा अपराध एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने, या दोनों से दंडनीय है। तो चलिए आपको इस लेख में बताते हैं कि ऐसा करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है और बीएनएस (Bhaarateey dand sanhita) में व्यभिचार के बारे में क्या कहा गया है।
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धारा 174 क्या कहती है? BNS Section 174 in Hindi
बीएनएस धारा 174 की मुख्य बाते
- इस धारा में दो मुख्य प्रकार के अपराध शामिल हैं…अनुचित प्रभाव: इसका अर्थ है किसी मतदाता को धमकी, बल या धोखाधड़ी से प्रभावित करना ताकि वह अपनी पसंद के अनुसार मतदान न करे।
- प्रतिरूपण: इसका अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के रूप में मतदान करना, चाहे वह जीवित हो या मृत, या एक से अधिक बार मतदान करना (जो उस व्यक्ति का अधिकार नहीं है)।
- यह अनुभाग चुनाव प्रक्रिया में ईमानदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।
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इस धारा के कुछ उदाहरण इस प्रकार से है की…
अनुचित प्रभाव का उदाहरण: यदि कोई राजनेता मतदाताओं को धमकी देता है कि यदि वे उसे वोट नहीं देंगे तो उनका व्यवसाय बंद कर दिया जाएगा, तो यह अनुचित प्रभाव का मामला है।
प्रतिरूपण का उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति अपने बीमार पड़ोसी के स्थान पर उसके मतदाता पहचान पत्र का उपयोग करके मतदान करता है, तो यह प्रतिरूपण का मामला है।
इसके अलवा आपको बता दें कि धारा 170 के तहत दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान है कि जो कोई भी चुनाव में अनुचित प्रभाव डालता है या प्रतिरूपण करता है, उसे निम्नलिखित में से एक या दोनों से दंडित किया जाएगा किसी भी प्रकार का कारावास जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है।