क्या कहती है BNS की धारा 191, जानें इससे जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बातें

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BNS Section 191 in Hindi: भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 191 दंगों से संबंधित है, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति गैरकानूनी जमावड़े के दौरान हिंसा का प्रयोग करता है, तो वह दंगा करने का दोषी होगा। इस धारा के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बल या हिंसा का प्रयोग करता है, तो ऐसी जमावड़े के सभी सदस्य दंगा करने के दोषी होंगे। तो चलिए आपको इस लेख में बताते हैं कि ऐसा करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है और बीएनएस (Bhaarateey dand sanhita) में व्यभिचार के बारे में क्या कहा गया है।

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धारा 191 क्या कहती है? BNS Section 191 in Hindi

जैसा कि आप जानते हैं कि अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग अधिनियम और दंड हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीएनएस की धारा 191 क्या कहती है, अगर नहीं तो आइए जानते हैं। बीएनएस (BNS) की धारा 191, दंगा (Rioting) से संबंधित है। यह धारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 146 और 147 का स्थान लेती है। इस धारा के अनुसार, जब कोई गैरकानूनी जमावड़ा या उसका कोई सदस्य अपने साझा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग करता है, तो ऐसे जमावड़े का प्रत्येक सदस्य ‘दंगा’ के अपराध का दोषी होता है।

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बीएनएस धारा 191 की महतवपूर्ण बातें 

  • यह धारा व्यक्तियों को दंगों में भाग लेने या उन्हें बढ़ावा देने से रोकती है और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
  • यह हिंसक घटनाओं को जन्म देने वाली गैरकानूनी सभा की गतिविधि को परिभाषित करती है और इसमें शामिल व्यक्तियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करती है।
  • आपको बता दें यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि न केवल हिंसा करने वाले व्यक्ति को, बल्कि संपूर्ण गैरकानूनी समूह को भीड़ हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा।

बीएनएस धारा 191 का उदाहरण

बीएनएस धारा 191 का उदाहरण कुछ इस तरह से है कि, जैसे भीड़ द्वारा दंगा – यदि किसी दुर्घटना के बाद गुस्साई भीड़ सड़क जाम कर देती है और वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर देती है, तो यह भी दंगा का एक उदाहरण है। भीड़ के इस कृत्य को कानून-व्यवस्था के लिए खतरा माना जाएगा और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 191 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

बीएनएस धारा 191 सजा 

इसके अलवा आपको बता दें कि धारा (Section) 191 के तहत दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान कुछ इस तरह से है कि…

साधारण दंगा – यदि कोई व्यक्ति दंगा करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे दो वर्ष तक के कारावास या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

घातक हथियार के साथ दंगा – यदि कोई व्यक्ति घातक हथियार या ऐसी किसी वस्तु से लैस होकर दंगा करता है, जिसके हथियार के रूप में इस्तेमाल करने पर मृत्यु होने की संभावना हो, तो उसे पाँच वर्ष तक के कारावास या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

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