भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 275: हानिकारक/विषाक्त भोजन या पेय की बिक्री

BNS Section 756, BNS Section 756 in Hindi
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275 BNS in Hindi – भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 275 मुख्य रूप से हानिकारक भोजन या पेय की बिक्री से संबंधित है। तो चलिए आपको इस लेख में बताते हैं कि ऐसा करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है और बीएनएस (BNS) में इसके के बारे में क्या कहा गया है।

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धारा 275 क्या कहती है? BNS Section 275 in Hindi

जैसा कि आप जानते हैं कि अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग अधिनियम और दंड हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीएनएस (BNS) की धारा 274 क्या कहती है, अगर नहीं तो आइए जानते हैं। भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 275…यह धारा उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करती है जो जानबूझकर या यह मानकर कि कोई वस्तु हानिकारक है, उसे खाद्य या पेय के रूप में बेचता है, बेचने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, या उसे बिक्री के लिए प्रदर्शित करता है।

BNS 275 Important Points

  • कोई भी वस्तु जिसे खाने या पीने के लिए असुरक्षित माना गया है, या जिसकी हानिकारकता सिद्ध हो चुकी हो।
  • इस अपराध के अंतर्गत केवल बिक्री करना ही नहीं, बल्कि बिक्री की पेशकश करना या उस वस्तु को प्रदर्शित करना भी शामिल है।
  • अपराधी को यह जानना चाहिए या उसे विश्वास होना चाहिए कि वह वस्तु खाद्य या पेय के रूप में हानिकारक है।

बीएनएस धारा 275 का उदहारण 

  • For example: अगर कोई दुकानदार सड़े हुए आलू से बने समोसे बेचता है और कोई ग्राहक बीमार पड़ जाता है, तो इस सेक्शन के तहत दुकानदार को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।

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बीएनएस धारा 275 की और सजा

इसके अतिरिक्त, बीएनएस (BNS) की धारा 275 के तहत, यदि किसी व्यक्ति को दोषी (Guilty) ठहराया जाता है, तो उसके लिए सजा निर्धारित की गई है। यह तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति लापरवाही से ऐसा कुछ करता है जिससे बीमारी फैलने की संभावना हो। इस सेक्शन के तहत, अपराधी को 6 महीने तक की जेल, पाँच हजार रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके अलवा यह एक संज्ञेय अपराध है, जिसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यह जमानती अपराध है। इस पर किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है।

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