Dalit youth stabbed to death: हाल ही में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हाथरस (Hathras) से एक चौकाने वाला ममला सामने आया है. जहाँ दलित पशुमित्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है. जिसके बाद से ग्रामीणों ने 2 घटने हाईवे को जामकर न्याय की मांग की है वही इस घटना के बाद भीमआर्मी कार्यकर्ता ने भी सरकार से मृतक के परिवार के मुआवजे कि मांग की है. तो चलिए आपको इस लेख में पूरे ममाले के बारे में विस्तार से बताते हैं.
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हाथरस में पशुमित्र की हत्या
हाथरस जिले के चंदपा थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव में बीते मंगलवार शाम दलित पशुमित्र विनय कुमार (48) की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. दरअसल, विनय कुमार जानवरों को देखने जा रहे थे, तभी गांव के ही दबंग युवकों ने उन पर हमला कर दिया. इस हमले में विनय के सीने पर गहरा जख्म हो गया. वही चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की. किसी तरह जान बचाकर परिजन विनय को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
प्रशासन से जल्द न्याय की मांग
पलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली वो तुरंत मौके पर पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन जब अगले दिन यानी बुधवार को बॉडी वापस आई तो गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया साथ ही 2 घंटे तक हाईवे भी बंद रखा किसी तरह पुलिस ने उन्हें शांत करा दिया. पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिंह ने बताया कि हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है और आरोपियों से पूछताछ जारी है. इस बीच, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की और प्रशासन से जल्द न्याय की मांग की इसके अलवा पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी दिलाने में भी मदद करेंगे.
शिकायत के आधार पर दो आरोपी गिरफ्तार
वही घटना इस घटना के बाद मृतक विनय के भाई लीतेश की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और बताया उन्होंने बताया, “जब मेरा भाई विनय कुमार जानवरों को देखने जा रहे था, तो उसी गांव के राजू कौशिक, राजेश कौशिक, शिव कुमार कौशिक, विनोद कौशिक, रामकिशन, रामकुमार और श्यामविहारी ने उसे घेर लिया. राजेश और शिव कुमार ने मेरे भाई को पकड़ लिया और विनोद, रामकिशन, रामकुमार और श्यामविहारी चिल्ला रहे थे, ‘इसे आज ज़िंदा मत छोड़ना, मार देना.’
इसी बीच राजू कौशिक ने मेरे भाई को चाकू मार दिया.” आपको बता दें, इस घटना के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (हत्या), 191-2 (दंगा), 109 (हत्या का प्रयास), 190 (गैरकानूनी सभा) और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।