दलित नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप, जीजा-साले को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Dalit girl raped, Bijnor Raped
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Gang rape of Dalit girl: हाल ही में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बिजनोर (Bijnor ) से एक खबर सामने आई है. जहाँ 3 साल पहले एक नाबालिग दलित बच्ची (Dalit Minor Girl) के साथ दो व्यक्ति ने गैंगरेप (Gangrape) की घटना को अंजाम दिया था. जिसके बाद पीड़िता ने दोनों आरोपियों के खिलाफ स्थानीय थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई थी. वही अब 3 साल बीत जाने के बाद दोनी आरोपियों को कोर्ट (Court) ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 58-58 हज़ार का जुर्माना लगाया है. तो चलिए आपको इस लेख में पूरे मामले के बारे में विस्तार से बताते हैं.

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दलित लड़की से सामूहिक बलात्कार

आज आपको कई अनगिनत हिंदू संगठन हिंदू धर्म की रक्षा का दावा करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन दलितों के लिए आकर कोई नहीं खड़ा होता है. आज भी जातिवादी आंतकवादी दलितों  के साथ भेदभाव जैसे कृत्य, को अंजाम देते हैं. तब न तो कोई समय देखता न स्थान बस दलित महिलाओ को अपनी हवस का शिकार बना दिया जाता है. ऐसा ही दलित उत्पीड़न की खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है,

जहां बिजनोर  की स्पेशल पॉक्सो (Posco) अदालत ने एक नाबालिक दलित बच्ची के अपहरण और फिर दुष्कर्म करने के मामले में जीजा सतवीर और साला करन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. ये घटना साल 2022 को घटित हुई थी, जब 10 वीं में पढ़ने वाली 15 साल की दलित छात्रा सुबह अपने स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन तभी दोनो जीजा-साले ने पीड़िता का रास्ते में रोका और नशीला पदार्थ पिलाकर उसका अपहरण कर लिया और फिर उसका गैंगरेप किया.

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कई धाराओं के तहत मामला दर्ज

इस कुकर्म का आरोपियों ने वीडियो बनाया था और लगातार कई दिनों तक पीड़िता को धमकी देकर उसे प्रताड़ित करते रहे और उससे पैसे मांगते रहे. लेकिन युवती ने पैसे देने से माना कर दिया तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन वाबजूद इसके दोनो आरोपियों ने पीड़िता का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसकी खबर पीड़िता को मां को लगी और उन्होंने दोनो के खिलाफ बलात्कार, अपहरण, धमकी और एससी-एसटी एक्ट समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया.

जिसके बाद पुलिस ने जाँच कर कोर्ट में याचिका दायर की थी. वही न्यायधीश मनोज कुमार गवाहों और बयानों के आधार पर आरोपियों को सजा सुनाई है. आपको बता दें, इस मामले में 3 सालो तक इस केस की कार्यवाई चलती रही और आखिरकार पीड़िता और उसके परिवार को को न्याय मिला. कोर्ट ने दोनो आरोपियों को 58 -58 हजार रूपय का जुर्माना भी लगाया है.

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