क्या कहती है BNS की धारा 194, जानें इससे जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बातें

BNS Section 194, BNS Section 194 in Hindi

BNS Section 194 in Hindi: भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 194 सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई-झगड़े से संबंधित है, जिसके तहत अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक शांति भंग करते हैं, तो एक महीने तक की कैद या एक महीने तक का जुर्माना हो सकता है। यह धारा शारीरिक संघर्ष के किसी भी कृत्य को दंडनीय बनाती है जिससे सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है। तो चलिए आपको इस लेख में बताते हैं कि ऐसा करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है और बीएनएस (Bhaarateey dand sanhita) में व्यभिचार के बारे में क्या कहा गया है।

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धारा 194 क्या कहती है? BNS Section 194 in Hindi

जैसा कि आप जानते हैं कि अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग अधिनियम और दंड हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीएनएस की धारा 194 क्या कहती है, अगर नहीं तो आइए जानते हैं। बीएनएस (BNS) की धारा 194, जिसे पहले भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 160 के नाम से जाना जाता था, ‘हमले’ से संबंधित है।इसके अनुसार, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर झगड़ा करके लोक शांति भंग करते हैं, तो वे ‘हमला’ का अपराध करते हैं। इस अपराध के लिए एक महीने तक की कैद या एक हज़ार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। वही इस धारा का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर शारीरिक झड़पों को रोकना तथा सार्वजनिक व्यवस्था एवं शांति बनाए रखना है।

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बीएनएस धारा 194 की महतवपूर्ण बातें  

  • इस धारा के अंतर्गत अपराध के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व इस प्रकार हैं:
  • दो या अधिक व्यक्ति – अपराध के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।
  • सार्वजनिक स्थान – झगड़ा सार्वजनिक स्थान पर होना चाहिए।
  • सार्वजनिक शांति भंग –  झगड़े से सार्वजनिक शांति भंग होनी चाहिए।
  • इस धारा का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले छोटे-मोटे झगड़ों को रोकना है, जिनसे बड़े दंगे या अशांति फैल सकती है।

बीएनएस धारा 194 का उदाहरण

बीएनएस धारा 194 का उदाहरण कुछ इस प्रकार है, जैसे किसी को सार्वजनिक स्थान पर पीटना या किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को पीटने के लिए उकसाना या उसे किसी चीज के लिए लुभाना आदि।

इसके अलवा आपको बता दें कि धारा (Section) 194 के तहत दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान है कि दोषी पाए गए व्यक्ति को एक महीने तक की कैद हो सकती है।
वही दोषी व्यक्ति पर एक हज़ार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलवा अपराधी को कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है।

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