BNS Section 178 in Hindi: भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 178 उन अपराधों से संबंधित है जिनमें सिक्कों, सरकारी टिकटों, करेंसी नोटों और बैंक नोटों की जालसाजी शामिल है। तो चलिए आपको इस लेख में बताते हैं कि ऐसा करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है और बीएनएस (Bhaarateey dand sanhita) में व्यभिचार के बारे में क्या कहा गया है।
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धारा 178 क्या कहती है? BNS Section 178 in Hindi
बीएनएस धारा 178 की मुख्य बाते
- यह धारा जालसाजी से संबंधित कई अलग-अलग कृत्यों को शामिल करती है, जैसे: जालसाजी: सिक्कों, सरकारी राजस्व टिकटों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों की जालसाजी।
- नकली सामग्री का उपयोग – किसी भी नकली सिक्के, स्टाम्प या नोट का आयात, निर्यात, बिक्री या असली के रूप में उपयोग।
- नकली सामग्री का कब्ज़ा – किसी भी सिक्के, स्टाम्प या नोट को यह जानते हुए भी अपने पास रखना कि वह नकली है।
- नकली उपकरण बनाना या रखना – जालसाजी में प्रयुक्त उपकरण या मशीनरी बनाना, बेचना या रखना।
- यह धारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की कुछ पुरानी धाराओं का स्थान लेती है, लेकिन कुछ नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़ती है।
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बीएनएस धारा 178 का उदाहरण
बीएनएस धारा 178 का उदाहरण कुछ इस तरह से है कि उदाहरण 1 – नकली नोट बनाना
मान लीजिए कि एक व्यक्ति, ‘अमित’, अपने घर पर प्रिंटर और विशेष कागज़ का उपयोग करके ₹500 के नकली नोट छापता है। वह इन नकली नोटों को असली जैसा दिखाने के लिए सभी सुरक्षा विशेषताओं (जैसे वॉटरमार्क और सुरक्षा धागा) की नकल करता है। वह जानता है कि वह जो कर रहा है वह अवैध है।
उदाहरण 2: नकली सिक्के का व्यापार करना
एक व्यक्ति, ‘रमन’, नकली ₹10 के सिक्के बनाने वाले एक गिरोह से मिलता है। वह उनसे बड़ी मात्रा में ये नकली सिक्के खरीदता है, यह जानते हुए कि वे असली नहीं हैं। रमन इन सिक्कों को छोटे दुकानदारों और ठेले वालों को असली सिक्कों के रूप में बेचता है।
इसके अलवा आपको बता दें कि धारा (Section) 178 के तहत दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान है कि इस धारा के तहत, जो कोई भी इन चीज़ों की जालसाजी करता है या जानबूझकर जालसाजी की प्रक्रिया में भाग लेता है, उसे आजीवन कारावास या दस साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।