UP Crime: हाल ही में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के प्रयागराज से एक खबर सामने आई है। जहाँ कुछ युवको ने 11 साल के बच्चे को अगवा कर उसके साथ यौन शोषण किया था। जिसकेआठ साल बीत जाने के बाद पीड़ित बच्चे को न्याय मिला हैं।
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मासूम बच्चे के साथ कुकर्म – Rape of an innocent child
यूपी के ही प्रयागराज से एक खबर सामने आई है, जहां एक 11 साल के दलित बच्चे के साथ गलत काम करने के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी सूरज मिश्रा को तीन अलग अलग धाराओ में उम्रकैद की सजा सुनाई है। दरअसल ये घटना प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र की है, पीड़ित दलित बच्चा 25 जुलाई 2018 को शाम को 6 बजे के करीब गेहूं पिसवाने जा रहा था, तभी आरोपी सूरज मिश्रा ने उसे बहकावे से बाइक पर बिठाया, और पास के ही प्राथमिक विद्यालय में ले गया था। जहां पहले से दो और लोग मौजूद थे, उन लोगो ने पीड़ित मासूम के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और बच्चे के साथ कुकर्म किया।
सड़क किनारे गड्ढे में फेंक कर आरोपी फरार
इतना ही नहीं उसे जातिसूचक गालियां देते हुए उसके मुंह पर पेशाब भी कर दिया था। जिसके बाद आरोपी बच्चे को बुरी अवस्था में सड़क किनारे गड्ढे में फेंक कर फरार हो गया था। बच्चे की रोने की आवाज वहां खेतो में काम कर रही महिलाओं ने सुनी और उन्होंने पीड़ित को उनके घर पहुंचाया। आपबीती सुनकर पिता के पैरो से जमीन सरक गई जिसके बाद उन्होने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी और इस मामले में 26 जुलाई 2018 में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस मामले में पीड़ित बच्चे को न्याय मिलने में करीब 8 सालों का लंबा इतजार करना पड़ा।
आरोपी को उम्र कैद की सजा
आपको बता दें, विशोष पॉक्सो अदालत (POCSO court) 1 के जज सिद्दार्थ कुमार बागव (Judge Siddharth Kumar Bagava) ने आरोपी को सजा सुनाते हुए कहा कि पीड़ित बच्चें के साथ घटी घटना आजीवन उसके जिंदगी के लिए ऐसा दाग बन गई है जिसे वो कभी नहीं भुला सकता है। आरोपी पर 1 लाख 10 हजार रूपयों का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलवा बता दें, इससे पहले भो ऐसी कई घटनाये सामने आई हैं, जब दलित बच्ची या बच्चे के साथ रेप, यौन शोषण हुआ हो और पीड़ित को न्याय मिलने में इतना समय लगा हो।



