क्या कहती है BNS की धारा 134,जानें महत्वपूर्ण बातें

BNS Section 134, BNS Section 134 in Hindi
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BNS Section 134 in Hindi: भारतीय न्याय संहिता (BNS) धारा 134 जो कोई किसी व्यक्ति पर, उस व्यक्ति द्वारा पहनी या ले जाई जा रही किसी संपत्ति को चुराने के इरादे से हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, उसे दो वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो चलिए जानते  हैं ऐसा करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है और बीएनएस में व्यभिचार के बारे में क्या कहा गया है।

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धारा 134 क्या कहती है? BNS Section 134 in Hindi

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 134 “किसी व्यक्ति द्वारा पहनी या ले जाई जाने वाली संपत्ति को चुराने के प्रयास में हमला या आपराधिक बल” से संबंधित है। यह धारा उन मामलों को संबोधित करती है जहां कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर हमला करता है या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है जिसका मुख्य उद्देश्य उस व्यक्ति की कोई संपत्ति (जिसे वह पहन रहा है या ले जा रहा है) चुराना होता है।

बीएनएस धारा 134 की मुख्य बातें

  • यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर हमला करता है या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, और उसका इरादा उस व्यक्ति द्वारा पहनी या ले जाई जा रही किसी भी संपत्ति को चुराना है।
  • ऐसे अपराधी को दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
  • यह एक जमानती और गैर-संज्ञेय अपराध है। इसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकती और जमानत आसानी से मिल जाती है। यह समझौता योग्य भी है, जिसका मतलब है कि पीड़ित और अपराधी आपसी सहमति से मामले को सुलझा सकते हैं। इसके अलवा यह अपराध किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

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बीएनएस धारा 133 उदाहरण 

बीएनएस (BNS) धारा 133 उदाहरण कुछ इस तरह से है कि…उदाहरण 1 – जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को उसका बैग छीनने के लिए धक्का दिया जाता है या मारा जाता है तो यह बीएनएस धारा 134 के तहत अपराध हो सकता है।

उदाहरण 2- यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के गले से चेन छीनने का प्रयास करता है और ऐसा करते समय उसे धक्का देता है या हमला करता है, तो उस व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 134 के तहत आरोप लगाया जा सकता है।

आपको बता दें, इस धारा की तहत मिलने वाला दंड कुछ इस प्रकार से है… कि धारा 134 के तहत अपराध के लिए सजा दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकती है।

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