BNS section 261: जानें लोक सेवक द्वारा कैदी को भागने देने पर सजा का प्रावधान

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261 BNS in Hindi – भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 261 एक लोक सेवक (Public Servant) द्वारा लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति को हिरासत या कैद से भागने देने से संबंधित है। तो चलिए आपको इस लेख में बताते हैं कि ऐसा करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है और बीएनएस (BNS) में इसके के बारे में क्या कहा गया है।

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धारा 261 क्या कहती है? BNS Section 261 in Hindi

जैसा कि आप जानते हैं कि अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग अधिनियम और दंड हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीएनएस (BNS) की धारा 261 क्या कहती है, अगर नहीं तो आइए जानते हैं। भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 261 के अनुसार, यदि कोई लोक सेवक जो किसी आरोपी या दोषी व्यक्ति, या कानूनी हिरासत में व्यक्ति को कैद में रखने के लिए कानूनी र ि है, और लापरवाही से उस व्यक्ति को भागने ि देता है, तो अपराधी माना जाएगा।

For Example: अगर एक जेल वार्डन अनजाने में किसी सेल का दरवाजा बंद करना भूल जाता है और इस वजह से एक कैदी भाग निकलता है, तो उसे इस प्रावधान के तहत उसे 2 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है।

BNS 261 Important Points

  • लोक सेवक होना, कानूनी रूप से हिरासत के लिए बाध्य होना, और लापरवाही से भागने देना।

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बीएनएस धारा 261 की और सजा

इसके अतिरिक्त, बीएनएस (BNS) की धारा 261 के तहत, यदि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है, तो उसके लिए सजा निर्धारित की गई है। यदि यह सिद्ध होता है कि कोई लोक सेवक जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ने में चूक करता है, जो आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए जिम्मेदार था, तो उसे जुर्माने के साथ या उसके बिना 2 साल तक की जेल हो सकती है।

संज्ञेय/असंज्ञेय (Cognizable/Non-Cognizable) – यह एक असंज्ञेय अपराध है। इसका अर्थ है कि पुलिस मजिस्ट्रेट (Police Magistrate) के आदेश के बिना गिरफ्तारी नहीं कर सकती।

जमानती/गैर-जमानती (Bailable/Non-Bailable) – यह एक जमानती अपराध है, जिसका अर्थ है कि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

विचारणीय न्यायालय (Triable By) – यह मामला किसी भी मजिस्ट्रेट (Any Magistrate) द्वारा विचारणीय है।

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