BNS Section 271: लापरवाही से रोग फैलाना पड़ेगा भारी, जानिए क्या है सजा का प्रावधान

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271 BNS in Hindi – भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 271 सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह धारा विशेष रूप से उन कार्यों से जुड़ी है जो लापरवाही से किए जाते हैं और इसके परिणामस्वरूप जीवन के लिए भयानक रोगों का संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। तो चलिए आपको इस लेख में बताते हैं कि ऐसा करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है और बीएनएस (BNS) में इसके के बारे में क्या कहा गया है।

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धारा 271 क्या कहती है? BNS Section 271 in Hindi

जैसा कि आप जानते हैं कि अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग अधिनियम और दंड हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीएनएस (BNS) की धारा 271 क्या कहती है, अगर नहीं तो आइए जानते हैं। भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 271 “लापरवाही से किया गया ऐसा काम जिससे जानलेवा बीमारी का इंफेक्शन फैलने की संभावना हो।” इसमें कहा गया है, “जो कोई भी गैर-कानूनी या लापरवाही से कोई ऐसा काम करता है जिसके बारे में उसे पता है या उसे यकीन है कि उससे जानलेवा बीमारी का इंफेक्शन फैलने की संभावना है।”

BNS 271 Important Points

  • इसका प्राथमिक उद्देश्य ऐसे लापरवाह व्यवहारों को रोकना है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते हैं, और लोगों को उनके कार्यों के प्रति उत्तरदायी बनाना है।
  • इसे एक जमानती अपराध माना जाता है, जिसका अर्थ है कि इसमें जमानत प्राप्त करना अपेक्षाकृत सरल है।
  • यह भारतीय दंड संहिता (IPC) की पुरानी धारा 269 के समकक्ष है, जिसे BNS में शामिल किया गया है।

बीएनएस धारा 271 का उदहारण 

  • For example:  यदि किसी व्यक्ति को यह जानकारी है कि उसे कोई संक्रामक बीमारी (जैसे COVID-19) है, लेकिन इसके बावजूद वह बिना मास्क के या किसी अन्य सावधानी के सार्वजनिक स्थानों पर जाता है, तो वह इस श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त, यदि एक बेकरी का मालिक जानता है कि उसे खाद्य विषाक्तता है, फिर भी वह उससे बुरा खाना बेचता है, तो वह भी इस अनुभाग में शामिल किया जा सकता है।

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बीएनएस धारा 271 की और सजा

इसके अतिरिक्त, बीएनएस (BNS) की धारा 271 के तहत, यदि किसी व्यक्ति को दोषी (Guilty) ठहराया जाता है, तो उसके लिए सजा निर्धारित की गई है। यह तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति लापरवाही से ऐसा कुछ करता है जिससे बीमारी फैलने की संभावना हो। इस सेक्शन के तहत, अपराधी को छह महीने तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

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