Article 2 क्या है और यह भारत में नए राज्यों के निर्माण को कैसे नियंत्रित करता है?

Article 2, Article 2 in Hindi
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India Constitution Article 2: संविधान का अनुच्छेद 2 नए राज्यों की स्थापना से संबंधित है। इस अनुच्छेद के तहत, संसद कानून बनाकर ऐसे क्षेत्रों को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है जो अभी इसका हिस्सा नहीं हैं और उन्हें भारत के राज्यों या केंद्र-शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित कर सकती है। तो चलिए आपको इस लेख में अनुच्छेद 2 के बारे में विस्तार से बताते हैं।

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संविधान का आर्टिकल 2 क्या कहता है?

यह सभी जानते हैं कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर (Dr. B.R. Ambedkar) ने भारतीय संविधान (Constitution of India) का मसौदा तैयार किया था। इसे पूरा होने में कुल 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। आज देश इसी संविधान के तहत चलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से संबंधित है। असल में, अनुच्छेद 2 तब लागू होता है जब भारत की मुख्य भूमि के बाहर स्थित कोई क्षेत्र—जैसे श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश—देश में शामिल किया जाता है।

वास्तव में, यह भारत में नए राज्यों को शामिल करने से जुड़ा है। ऐसे राज्य को कैसे शामिल किया जाए, इस बारे में अनुच्छेद 2 बताता है कि यह प्रक्रिया कानून बनाकर पूरी की जानी चाहिए; इसका मतलब है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को इस संबंध में कानून बनाना होगा।

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Important point Article 2

  • आपको बता दें, भारतीय सविधान के आर्टिकल के तहत नए इलाकों को शामिल करना जैसे कि यह आर्टिकल उन इलाकों या राज्यों पर लागू होता है जो अभी भारत का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन भविष्य में भारतीय संघ में शामिल किए जा सकते हैं।
  • वही संसद अपनी समझ से तय की गई शर्तों और नियमों के आधार पर नए राज्यों को शामिल कर सकती है या बना सकती है।

Article 2 Example

इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके अनुच्छेद 2 के तहत ही सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था और 1975 में 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। इसी तरह, गोवा को भारतीय संघ में शामिल किया गया और 1987 में 56वें ​​संविधान संशोधन के माध्यम से भारत का 25वां राज्य बना।

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